
ठाणे: 2013 में एक सड़क दुर्घटना के दौरान घायल हुई थी। एमएसीटी अध्यक्ष अभय जे मंत्री ने ऐसे दो लोगों के लिए 14 नवंबर को आदेश जारी किया था। दोनों को संयुक्त रूप से अलग-अलग भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ये भुगतान आवेदन दाखिल करने की तारीख से सात प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ दिया जाएगा। इस आदेश की प्रति सोमवार को दी गयी है।
अर्थ मूविंग मशीन ने मारी टक्कर
दावेदार के वकील के अनुसार 7 मार्च 2013 को यहां के भायंदर इलाके में रहने वाली महिला वालिव के चिंचपाड़ा स्थित अपने कार्यस्थल की ओर जा रही थी, तभी एक अर्थ मूविंग मशीन ने उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया।
इस घटना में महिला को गंभीर चोटें आयी और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। महिला अपने दैनिक कार्य करने में भी असमर्थ थी। जबकि महिला पेशे से एक अकांडटेंट थी और प्रतिमाह 34,200 रुपये कमाती थी।
महिला को 19.60 लाख रुपए का भुगतान
एमएसीटी के अध्यक्ष का कहना है कि उनके विचार में आवेदक की स्थायी कार्यात्मक अक्षमता 20 प्रतिशत तक और भविष्य की कमाई क्षमता की हानि को 15 प्रतिशत माना जाना उचित होगा। उन्होंने ऐसे उपकरण के मालिकों को महिला को 19.60 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया।