अपहरण कर हत्या करने के चार आरोपितों को आजीवन कारावास
फिरोजाबाद। विषेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0 एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने बालक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के चार आरोपियो को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 45-45 हजार रूपये जुर्माने की सजा से दण्डित किया। जुर्माना अदा न करने पर 13-13-माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना उत्तर से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गोरे लाल ने थाना उत्तर में तहरीर देते हुये कहा कि उसका सात वर्षीय पुत्र रामबाबू 8 सितम्बर 2017 की सांय घर से बाहर खेलने के लिये गया था। मेंने अपने लड़के को काफी इधर उधर देखा लेकिन नही मिला। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। विवेचना के दौरान यह बात सामने आयी कि अभियुक्तगणों ने पैसों के लालच में बालक का अपहरण कर उसकी गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को छिपाने के उद्देश्य से उसे जरौली कला के जंगल स्थित कुंऐ में डाल दिया था। पुलिस ने अभियुक्तगणों की निशानदेही पर शव बरामद किया।
पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपी अमित उर्फ राहुल पुत्र छोटेलाल निवासी नौबस्ता लोहामण्ड़ी आगरा, हाल पता राजा का ताल टूण्डला, छोटे लाल पुत्र नारायण सिंह निवासी नौबस्ता लोहामंण्ड़ी आगरा, अमर सिंह बघेल पुत्र रामभरोसे लाल निवासी नत्थू का बुर्ज पचोखरा, नेमीचन्द्र पुत्र चम्पाराम निवासी अम्बेड़कर नगर, नई आबादी रहना उत्तर फिरोजाबाद के विरूद्व आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण विषेष न्यायाधीष एस0सी0एस0टी0 एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीष राजेश कुमार ने की। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र सिंह सोलंकी ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की।
न्यायाधीष राजेश कुमार ने पत्रावली पर पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों का गहनता से अध्यन करने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनायी है।
रबीन्द्र वर्मा (दैनिक तरुण मित्र )
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