कोरोना : इस तरह की जाएगी बंदियों की पेशी
Tue, 6 Apr 2021

उच्च न्यायालय की ओर से जिला न्यायालय को कोविड गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत अब गवाहों को न्यायालय जाने से प्रतिबंधित किया गया है। वहीं डीएम व सीडीओ को प्रतिदिन न्यायालय परिसर को सैनिटाइज करने के आदेश दिए गए हैं।
इसके साथ ही प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए कहा गया है। वहीं बंदियों की पेशी को भी रोका गया है और वर्चुअल माध्यम से ही उनकी पेशी होगी। वहीं अति आवश्यक मामलों में जिला न्यायाधीश की अनुमति के बाद ही गवाहों को बुलाया जाएगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि कोविड 19 गाइड लाइन का पालन करने को लेकर उच्च न्यायालय की ओर से आदेश आए हैं, जिससे अब वर्चुअल माध्यम से ही बंदियों की पेशी होगी। अधिवक्ताओं ने की बैठक