आबकारी दुकानों की बन्दी के लिए आदेश जारी
बहराइच। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 अन्तर्गत चतुर्थ चरण में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-56 (अ.जा.) बहराइच में 13 मई 2024 तथा पंचम चरण में 20 मई 2024 को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-57 (आंशिक) कैसरगंज में सम्पन्न होने मतदान तथा 04 जून 2024 को जनपद में सम्पन्न होने वाली मतगणना को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी, बहराइच मोनिका रानी ने थोक एवं फुटकर बिक्री की समस्त आबकारी अनुज्ञापन (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी, एफ.एल.-9/9ए, एफ.एल.-16/17, एफ.एल.-41 एवं एफ.एल.-49) दुकानों की बन्दी के सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेश के अनुसार बन्दी के दिवसों के लिए किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-56 (अ.जा.) बहराइच अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बहराइच सदर, नानपारा, बलहा, मटेरा, महसी अन्तर्गत तथा 08 कि.मी. की परिधि में स्थित समस्त आबकारी अनुज्ञापन 11 मई 2024 को सांय 06ः00 बजे से 13 मई 2024 को मतदान की समाप्ति तक, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-57 (आंशिक) कैसरगंज के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कैसरगंज एवं पयागपुर अन्तर्गत तथा 08 कि.मी. की परिधि में स्थित समस्त आबकारी अनुज्ञापन 18 मई 2024 को सांय 06ः00 बजे से 20 मई 2024 को मतदान की समाप्ति तक पूर्णतया बन्द रहेंगे। इसी प्रकार मतगणना दिवस 04 जून 2024 को शुष्क दिवस रहेगा अर्थात समस्त आबाकरी अनुज्ञापन बन्द रहेंगे।