वोटर्स आईडी सहित 12 दस्तावेजों से कर सकते मतदान -: जिनिअ
मतदान तिथि से 5 दिन पहले वितरित हो जाएं मतदान स्लिप
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झाँसी। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि यदि मतदाता के पास वोटर्स आईडी नहीं है फिर भी वह अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों के माध्यम से अपना मतदान सुनिश्चित कर सकते हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प में मतदाताओं को मतदान के समय अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैनकार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूडीआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को सम्मिलित किया गया है, में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि 20 मई को होने वाले मतदान से 5 दिन पहले मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ के माध्यम से वितरित करने के निर्देश दिये गये हैं।
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