आर्म्स एक्ट के एक मामले में साक्ष्य के अभाव में जयनाथ साहू बरी

आर्म्स एक्ट के एक मामले में साक्ष्य के अभाव में जयनाथ साहू बरी

रांची। ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट मान्या टंडन की अदालत ने बुधवार को कुख्यात अपराधी जयनाथ साहू को आर्म्स एक्ट के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह मामला 25 वर्ष पुराना है, जिसमें रांची के लापुंग थाना में वर्ष 1999 में जयनाथ साहू के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पिछले वर्ष ही जयनाथ साहू ने रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था। जब उसने सरेंडर किया था, तब उसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। पिछले एक वर्ष में साहू को कई मामलों में साक्ष्य के अभाव में रिहा किया जा चुका है।

 

 

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