आयकर विभाग ने राजद एमएलसी के कार्यालय पर की छापेमारी

आयकर विभाग ने राजद एमएलसी के कार्यालय पर की छापेमारी

पटना। कोलकाता आयकर विभाग की टीम ने शुक्रवार सुबह शराब बंदी का विरोध करने वाले राजद एमएलसी बिनोद कुमार जायसवाल के अगमकुआं के अनुग्रह नारायण रोड स्थित आवास और बुद्ध स्मृति पार्क के पास स्थित कार्यालय पर छापेमारी की। दोनों जगहों पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

एमएलसी बिनोद कुमार जायसवाल लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीबी नेता माने जाते हैं। चुनाव में हर स्तर पर अहम भूमिका निभाते हैं।

मामला एमएलसी की कोलकाता स्थित शराब फैक्ट्री में कर चोरी से संबंधित बताया जा रहा है। सुबह छापेमारी होने के बावजूद बिनोद कुमार जायसवाल आवास पर नहीं थे। तीन घंटे तक चली जांच में आयकर टीम ने आवास पर मौजूद लोगों से पूछताछ की।

संबंधित लोगों की मानें तो कोलकाता से आई आयकर विभाग की टीम बिनोद कुमार जायसवाल के पैतृक आवास की जांच के लिए सिवान भी जा सकती है। जानकरी के अनुसार, टीम ने उनके आवास से लैपटाप, डेस्कटाप व दस्तावेज जब्त कर लिए हैं।

दो वर्ष पहले बने एमएलसी
जानकारी के अनुसार बिनोद जायवाल की कोलकाता में शराब फैक्ट्री है। आयकर विभाग को जांच के क्रम में गड़बड़ी मिली थी। इसके बाद कर चोरी की जांच शुरू हुई और इसी क्रम में शुक्रवार सुबह-सुबह कदमकुआं स्थित आवास और फ्रेजर रोड स्थित कार्यालय में छापेमारी की गई। बिनोद जायसवाल सिवान के मूल निवासी हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के करीबी माने जाते हैं। दो साल पहले ही स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन का चुनाव जीत कर वे एमएलसी बने हैं।

घर के अंदर-बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध
स्थानीय लोगों के अनुसार आयकर टीम के साथ कई गाड़ियों में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान थे। घर के अंदर से लेकर बाहर तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम थे। सुरक्षाकर्मियों के साथ अंदर गई आयकर टीम ने एमएलसी के नहीं मिलने पर मौजूद लोगों से पूछताछ व जांच-पड़ताल शुरू की। इस दौरान घर के बाहर सुरक्षाकर्मियों ने किसी को एकत्र नहीं होने दिया। बुद्धस्मृति पार्क के पास स्थित कार्यालय पर भी भारी-भरकम सुरक्षा के बीच आयकर टीम ने जांच की।

कर चोरी गंभीर मामला, लग सकता है भारी जुर्माना
व्यक्ति या कंपनी द्वारा कर देनदारी से बचाव को की गई चोरी गंभीर अपराध है। यह आपराधिक आरोपों और पर्याप्त दंड के अंतर्गत आता है। आय का खुलासा नहीं करने पर 100 से 300 प्रतिशत तक जुर्माना हो सकता है। राज्य करों, सीमा शुल्क और आयात-निर्यात जैसे करों से बचने के लिए यदि को तस्करी का सहारा लेता है तो जुर्माना सर्वाधित हो सकता है।

 
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