केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक और याचिका

केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक और याचिका

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग वाली एक और याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है। नई याचिका हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और वो संविधान के तहत गोपनीयता भंग करने के दोषी हैं। ऐसे में केजरीवाल को संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत पद से हटाया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया कि केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए और उस दिन से दिल्ली सरकार की ओर से संविधान के अनुच्छेद 154, 162 और 163 का पालन नहीं किया जा रहा है। 21 मार्च से दिल्ली मंत्रिमंडल नहीं बैठी है ताकि वो उप-राज्यपाल को सलाह दे सके और उस पर उप-राज्यपाल कोई फैसला कर सकें।

उल्लेखनीय है कि 29 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसी ही याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि ये कोर्ट का नहीं, ये कार्यपालिका का काम है। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई कानून बताइए जिसमें मुख्यमंत्री पद से हटाने का प्रावधान हो। अगर कोई संवैधानिक विफलता है तो राष्ट्रपति या उप-राज्यपाल फैसला करेंगे। इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि हमने अखबारों में पढ़ा है कि उप-राज्यपाल इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। हर काम के लिए अलग विंग है।

कोर्ट ने कहा था कि हम ये समझते हैं कि कुछ व्यावहारिक परेशानियां हैं। हम इस पर आदेश क्यों जारी करें। हम राष्ट्रपति या उप-राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकते। कार्यपालिका राष्ट्रपति शासन लगाती है। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हम राजनीति में नहीं जा सकते। राजनीतिक दल इसे देखें। वे जनता के बीच जा सकते हैं, हम नहीं। पहले वाली याचिका सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी।

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