हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा साथ ही 220000 का अर्थ दंड भी सुनाया

हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा साथ ही 220000 का अर्थ दंड भी सुनाया

कौशाम्बी । जिले के अदालत ने 11 माह पूर्व एक युवक की हत्या के मामले में आज दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 220000 अर्थदंड की सजा सुनाईहै। अभियोजन के अनुसार संदीपन घाट थाना क्षेत्र में 31 में 2023 को मुजाहिद पुर गांव के पास एक खेत से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया जिसकी पहचान रोहित 20 निवासी बकराबाद बम्हरौली के रूप में हुई थी पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज किय था विवेचना दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर युवक रोहित की हत्या में शामिल सूरज उर्फ आदर्श सूर्य बंसी व जय किशन निवासी बाकराबाद बम्हरौली थाना पूरा मुफ्ती का नाम प्रकाश में आया विवेचना उपरांत पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसीप्र थम की अदालत में शुरू हुई उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के परिसीलन के उपरांत अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया जिस पर आज जज आभा पाल ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 1लाख10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Tags:

About The Author

Related Posts

Latest News

नोडल अधिकारी ने निरीक्षण में एक हॉस्पीटल को किया सीज नोडल अधिकारी ने निरीक्षण में एक हॉस्पीटल को किया सीज
    फिरोजाबाद। सीएमओ कार्यालय के नोडल अधिकारी और उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए खैरगढ़ के
जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया विधानसभा बार कमिश्निंग कार्य का निरीक्षण
मुख्य चिकित्साधिकारी ने  विशेष संचारी रोग नियन्त्रण एवं दस्तक अभियान के सफल संचालन के लिए अन्तर्विभागीय साप्ताहिक बैठक हुई सम्पन्न
ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दी बधाई
*खप्टिहा खदानों में छापा मिला अवैध खनन बरियारी,मरौली खंड 5 में जारी अबैध खनन नहीं लगी लगाम*।
नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों का निरीक्षण कर जायजा लिया गया।
वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता को किया गया बरामद