लोकसभा चुनाव : दूसरे चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के साथ बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव की भी अधिसूचना जारी

 लोकसभा चुनाव : दूसरे चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के साथ बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव की भी अधिसूचना जारी

जयपुर । लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए राजस्थान में दूसरे चरण के चुनावों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान की अवधि सुबह सात से शाम छह बजे तक रहेगी। द्वितीय चरण के लिए चार अप्रैल तक नामांकन किए जा सकेंगे। 31 मार्च एवं एक अप्रैल को अवकाश के कारण नामांकन नहीं भरे जाएंगे। पांच अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा आठ अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना चार जून को होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान लोकसभा आमचुनाव 2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। गुप्ता ने बताया कि नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ चार व्यक्ति सहित कुल पांच व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर तीन बजे तक चलेगी। दोपहर तीन बजे के बाद कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं। नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें एवं संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराएं। अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ-पत्र आदि के साथ आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।

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