चाकूबाजी मामले में दोषी को सात साल का सश्रम कारावास

चाकूबाजी मामले में दोषी को सात साल का सश्रम कारावास

रांची। पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना में बुधवार को चाईबासा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने बसंत तांती उर्फ छोटू को सात साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना कांड संख्या 509/2023 से संबंधित है जो 27 जून 2023 को हुई थी। अदालत ने बसंत तांती को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास करने) के तहत दोषी पाते हुए सजा दी है। अदालत ने बसंत तांती उर्फ छोटू पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है मामले में घटना के अनुसार पुरनापानी (सिजुआखेड़ा) में कुंवर लोहार नामक युवक टहल रहा था। इसी दौरान बसंत तांती उर्फ छोटू ने आपसी विवाद के चलते उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने सभी साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।

 

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