घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को सजा

घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को सजा

जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 16 साल की नाबालिग पीडिता के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त बाबूलाल को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 24 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीडिता के साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध किया है। यदि इसमें पीडिता की सहमति भी रही थी तो भी यह अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 22 सितंबर 2020 को पीडिता के पिता ने प्रागपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में कहा गया कि बीती रात करीब 11 बजे पीडिता अपने कमरे में सो रही थी। इस दौरान पडोस के गांव में रहने वाला अभियुक्त बाबूलाल दीवार कूदकर घर में आ गया और पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पीडिता के चिल्लाने पर वह अपनी पत्नी के साथ पीडिता के कमरे में आया तो अभियुक्त धक्का-मुक्की कर वहां से भाग गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि करीब तीन माह से अभियुक्त पीडिता के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि वह अभियुक्त को जानती है। घटना की रात अभियुक्त ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए थे। इससे पूर्व भी अभियुक्त ने तीन बार उसके साथ दुष्कर्म किया था। अभियुक्त की ओर से उसे जान से मारने की धमकी देने के कारण उसने इसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी थी। दूसरी ओर अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि दोनों परिवारों के बीच रंजिश के चलते उसे प्रकरण में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।




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