देशी शराब की 28 दुकानों पर मिलेगी बीयर
लखनऊ। प्रदेश के गांव में ही देसी शराब की दुकानों पर भी बीयर की बिक्री की जा सकेगी। प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब गांव वालों को बीयर के लिए शहर की ओर भागना नहीं पड़ेगा। लखनऊ जिले में 28 ऐसी दुकानों का चयन किया गया है, जहां देसी शराब के साथ-साथ बीयर भी बेची जाएगी। ये दुकानें कंपोजिट यानी मिश्रित श्रेणी की होंगी, जहां दोनों विकल्प उपलब्ध रहेंगे। कागजी कार्रवाई पूरी होते ही वहां भी बीयर मिलना शुरू हो जाएगी।
नए नियम के तहत अगर किसी गांव में 3 किलोमीटर के दायरे में बीयर की दुकान नहीं है, तो वहां की देसी शराब की दुकान पर बीयर बेची जा सकेगी। इसके लिए दुकानदार को 3 लाख रुपए की लाइसेंस फीस भरनी होगी और आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नाम दर्ज कराना होगा। बीयर की बिक्री के लिए सालाना कोटा तय किया जाएगा। दुकानदार उसी कोटे के आधार पर बीयर बेच सकेंगे।
आबकारी विभाग के अधिकारी बताते हैं कि इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुविधाजनक ढंग से बीयर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें दूर शहरों का रुख न करना पड़े।
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