मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की एनआईए हिरासत की मांग पर फैसला सुरक्षित

मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की एनआईए हिरासत की मांग पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली । पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज चंदरजीत सिंह ने 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की एनआईए हिरासत की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट आज ही इस पर फैसला सुनाएगी। आज तहव्वुर राणा की एनआईए हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद एनआईए ने उसे कोर्ट में पेश किया था।

कोर्ट ने 24 अप्रैल को तहव्वुर राणा को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति की मांग खारिज कर दी थी। कोर्ट ने 10 अप्रैल को तहव्वुर राणा को आज तक की एनआईए की हिरासत में भेजा था। एनआईए ने 10 अप्रैल की शाम को तहव्वुर को दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार किया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे भारतीय एजेंसियों की एक टीम उसी दिन अमेरिका से लाई थी।

तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है।

64 वर्षीय तहव्वुर राणा के समर्थन की वजह से उस समय भारत में हेडली की आवाजाही आसान हो गई थी। पाकिस्तान मूल के तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली बचपन के दोस्त थे और दोनों ने एक ही सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी। तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मदद के लिए मुंबई में एक एजेंसी खोली थी।

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