नाबालिग की हत्या व दुष्कर्म मामले में युवक काे डबल फांसी की सजा

खंभात सेशन्स कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

नाबालिग की हत्या व दुष्कर्म मामले में युवक काे डबल फांसी की सजा

आणंद। खंभात सेशन्स कोर्ट ने दुष्कर्म-हत्या के मामले में शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपित को डबल फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला न्याय के क्षेत्र में ऐतिहासिक आदेश माना जा रहा है, जो कि पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने के साथ समाज में ऐसे जघन्य अपराध के विरुद्ध सख्त संदेश देता है। कोर्ट ने 7 वर्ष की नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या मामले में आरोपित अर्जुन उर्फ दडो अंबालाल गोहिल को डबल फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित अर्जुन गोहिल को पोक्सो एक्ट व हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। कोर्ट में दलील दी गई कि इस तरह के केस में फांसी की सजा ही एकलौता विकल्प है। सरकारी वकील रघुवीर पंडया ने कहा कि सेशन जज परवीन कुमार ने आरोपित अर्जुन उर्फ दडो अंबालाल गोहिल को फांसी की सजा सुनाई है। दूसरी ओर मामले में राज्य सरकार के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी का भी बयान आया है। उन्होंने इस केस में पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने में बहुमूल्य भूमिका निभाने वाले पुलिस कर्मचारियों-अधिकारियों को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने न्याय तंत्र का भी आभार माना है, जिन्होंने इस गंभीर अपराध में न्याय की तेज और निष्पक्ष प्रक्रिया से फैसला सुनाया।

दरअसल, वर्ष 2019 में दिवाली के एक दिन बाद अर्जुन उर्फ दडो अंबालाल गोहिल नाबालिग को पटाखा दिलाने का प्रलोभन देकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद आरोपित ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग का गला दबाकर हत्या कर दिया था। बाद में नाबालिग का शव खंभात के कामनाथ महादेव मंदिर के पीछे नाले में अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुआ था। इस मामले में खंभात ग्रामीण पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 30 अक्टूबर, 2019 को पुलिस ने आरोपित अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में सुनवाई के दाैरान सरकारी वकील रघुवीर पंडया ने मजबूत दलील पेश की। काेर्ट ने सभी सबूतों और साक्षियों के बयान के आधार पर आरोपित को दोषी ठहराया और डबल फांसी की सजा सुनाई। सरकार की ओर से इस केस को रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर श्रेणी में रखते हुए इसे समाज में भय पैदा करने वाला मामला बताया गया था।

 

 

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