वाद्य यंत्रों के खरीद में शासकीय धन का दुरूपयोग

संस्कृति निदेशालय के सहायक निदेशक व वैयक्तिक सहायक निलम्बित

वाद्य यंत्रों के खरीद में शासकीय धन का दुरूपयोग

लखनऊ। विशेष सचिव संस्कृति की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट में ग्रामसभाओं में वितरित किये जाने वाले वाद्य यंत्रों के खरीद में एवं शासकीय धन का दुरूपयोग तथा अधोमानक गुणवत्ता पाये जाने पर संस्कृति निदेशालय के सहायक निदेशक डॉ. राजेश अहिरवार तथा वैयक्तिक सहायक संस्कृति निदेशालय कुलदीप सिंह को दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि वाद्य यंत्रों के खरीद के सम्बंध में जांच समिति की आख्या को देखते हुए प्रथम दृष्टया पाया गया कि डॉ. अहिरवार सहायक निदेशक एवं वैयक्तिक सहायक कुलदीप सिंह भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता एवं खरीद प्रक्रिया में अनियमितता बरतने के दोषी पाए गए।

इन दोनों कर्मियों ने अपर निदेशक संस्कृति निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया, जिससे वाद्य यंत्रों की दर का निर्धारण करने का आधार न होने के कारण वाद्य यंत्र अत्यधिक ऊँचे दर पर क्रय किया गया, जिससे शासकीय धनराशि का दुरूपयोग हुआ। संस्कृति निदेशालय के इन दोनों कर्मियों के निलम्बन आदेश 24 अप्रैल, 2025 को प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश मेश्राम की ओर से जारी कर दिये गये हैं।

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