शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सुनवाई 3 जुलाई को
मुरादाबाद। जनपद संभल की सदर तहसील में स्थित विवादित शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई नियत की। आठ याचियों की ओर से 19 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए हरि शंकर जैन की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन व श्रीगोपाल शर्मा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल स्थित चंदौसी के न्यायालय में वाद दायर किया था।
न्यायालय ने उसी दिन रमेश सिंह राघव को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए अपनी रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। 19 नवंबर की शाम को ही कोर्ट कमिश्नर ने आला अधिकारी व प्रतिवादी के वकीलों के साथ शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया था। सर्वे पूरा न होने पर 24 नवंबर की सुबह को भी सर्वे किया गया। इस दौरान अफवाह फैलने पर संभल में हिंसा हो गई। जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। कई दर्जन पुलिस कर्मी भी घायल हो गए थे। इससे पूर्व सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह के कोर्ट में 19 नवंबर, 29 नवंबर तथा 8 जनवरी तथा 5 मार्च को सुनवाई हो चुकी है आज हुई सुनवाई में न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की। अगली तारीख 3 जुलाई तय की है।
इसकी जानकारी देते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा ने बताया कि जामा मस्जिद पक्ष को इस मामले में अपना लिखित स्टेटमेंट दाखिल कराना था लेकिन उनकी ओर से स्टेटमेंट दाखिल नहीं किया गया। उनके द्वारा टालमटोल की जा रही है। उनके पास कोई साक्ष्य है ही नहीं। वहीं शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता शकील अहमद वारसी ने कहा कि न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि तीन जुलाई नियत कर दी है।
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