भालू के साथ क्रूरता, जबड़े पंजे तोड़कर मारने के मामले को हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

भालू के साथ क्रूरता, जबड़े पंजे तोड़कर मारने के मामले को हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

बिलासपुर। सुकमा जिले में भालू के साथ क्रूरता, जबड़े पंजे तोड़कर मारने के मामले में हाईकोर्ट ने बुधवार को संज्ञान लेकर पीसीसीएफ को जवाब देने के निर्देश दिए हैं। उल्‍लेखनीय है कि बीते दिनों भालू के साथ क्रूरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसे बस्तर सुकमा जिले के केरलापाल गांव का बताया गया। इसमें कुछ ग्रामीण भालू को डंडे से पीट रहे हैं। भालू का मुंह और पंजा तोड़ा गया और तड़पा-तड़पा कर उसे मार दिया गया। जिस जगह पर भालू के साथ यह क्रूरता हुई वहां पास में ही ग्रामीण महिलाएं और बच्चे भी खड़े हैं। हाईकोर्ट ने वन्य प्राणी के साथ इस क्रूरता और हत्या पर संज्ञान लेकर वन विभाग को जांच और कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश देते हुए पीसीसीएफ को शपथपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

 

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