एनडीपीएस अधिनियम के तहत ड्रग तस्करों की 1.2 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त
श्रीनगर। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए अनंतनाग पुलिस ने जिले भर में कई मामलों में ड्रग तस्करों की 1.2 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। पुलिस ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत की गई एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में अनंतनाग पुलिस ने अनंतनाग के सल्लार में एक मंजिला आवासीय घर के साथ एक कनाल जमीन जब्त की। संपत्ति का मालिक सल्लार निवासी बशीर अहमद वानी है जो काफी मात्रा में भूक्की की बरामदगी से संबंधित पुलिस स्टेशन श्रीगुफवारा में दर्ज एफआईआर संख्या 65/2018 के मामले में शामिल है। जब्त की गई संपत्ति की कीमत 70 लाख रुपये से अधिक होने का अनुमान है।
पुलिस स्टेशन बिजबिहाड़ा में एफआईआर संख्या 35/2025 यू/एस 8/20-29 एनडीपीएस एक्ट के तहत एक अन्य प्रमुख घटनाक्रम में पुलिस ने ताजदार अमीन खान, गोरीवन बिजबिहाड़ा (वर्तमान में करेवा कॉलोनी बिजबेहरा में रह रहे हैं) के एक आवासीय घर और एक वाहन (पंजीकरण संख्या जेके02एवी-1235) को भी जब्त किया। पुलिस के अनुसार उन्होंने बिलाल अहमद इटू गुंड नासिर बिजबेहरा के निवासी के स्वामित्व वाले एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी जब्त किया।
इसके अतिरिक्त पुलिस स्टेशन बिजबिहाड़ा के केस एफआईआर संख्या 213/2024 यू/एस 8/15-29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुबारक पुर कपूरथला (पंजाब) के निवासी हरजिंदर सिंह से संबंधित एक वाहन (पंजीकरण संख्या एचआर16एल-3657) को भी जब्त किया गया। इन मामलों में जब्त की गई संपत्तियों का संयुक्त अनुमानित बाजार मूल्य 1.2 करोड़ है। पुलिस ने कहा कि ये निर्णायक कार्रवाई अनंतनाग पुलिस के ड्रग तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने और अवैध तरीकों से अर्जित संपत्तियों को जब्त करके जवाबदेही सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। इस तरह के उपाय एक मजबूत संदेश देते हैं और ड्रग व्यापार में शामिल लोगों के लिए एक प्रभावी निवारक के रूप में काम करते हैं।
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