नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को हुआ 10 वर्ष के सश्रम कारावास

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को हुआ 10 वर्ष के सश्रम कारावास

बस्ती - दिनांक-30.09.2016 को वादी द्वारा थाना परसरामपुर पर दिए गए तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-908/2016 धारा 376 IPC व 5/6 पॉक्सो एक्ट बनाम राम किशोर चौहान पुत्र रामराज निवासी सोनहटी थाना परसरामपुर जनपद बस्ती उम्र करीब 48 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा जांच एवं अन्य आवश्यक वैधानिक/ विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया |
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना परसरामपुर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बस्ती द्वारा अभियुक्त राम किशोर चौहान पुत्र रामराज उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुए दिनांक-16.04.2025 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रुपये 5000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी |

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सर्वेष श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के ब्यूरो प्रमुख

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