बालक की हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा
कोडरमा। वर्ष 2023 में हुए 8 वर्षीय बालक की निर्मम हत्या मामले में एडीजे तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने हत्या के आरोपित अबुबसर उर्फ राहिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना लगाया है। जिला मुख्यालय स्थित जलवाबाद निवासी मो रिजवान का 8 वर्षीय पुत्र अलसमद का 14 सितंबर 2023 की शाम को अपहरण कर निर्मम हत्या कर पास के ही एक बंद घर में शव को छुपा दिया गया था। हत्या के बाद हत्यारों के परिजनों और अन्य लोगों ने बच्चा चोरी की मनगढ़त अफवाह फैला कर पुलिस और मुहल्ले वालों को भ्रमित किया । घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने मामले के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी टीम गठित किया। वहीं एक बंद घर से बच्चे का शव तीन दिनों के बाद बरामद किया गया। बंद घर में सिंटू कसाई पशु रखने का काम करता था, जहां एक मासूम बच्चे को बेरहमी से हत्या कर शव को छुपाया गया था। पीड़ित परिवार की ओर से कोडरमा थाना में कांड संख्या 169/23 दर्ज कराते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कानूनी तौर पर ये लड़ाई लड़ी। सिंटू कसाई के 20 वर्षीय पुत्र आरोपित अबुबसर उर्फ राहिल को दोषी मानते हुए सजा सुनायी।
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