युवती से छेड़खानी व गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

अपर सत्र न्यायाधीश ने 40 हजार का लगाया जुर्माना

युवती से छेड़खानी व गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

हमीरपुर। राठ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दो वर्ष पूर्व रात में घर में घुसकर युवती से छेड़खानी करने व गोली मार हत्या करने के मामले में बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मनोज कुमार शासन ने दोषी दीपक को सश्रम आजीवन कारावास सुनाते हुए 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेशचंद्र द्विवेदी ने अदालत को बताया कि राठ कोतवाली के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने तीन मई 2023 को पुलिस को बताया था, कि वह अपने बेटे व नाती के साथ गांव की एक बरात में शामिल होने महोबा जिले के कुलपहाड़ गया था। घर में उसकी पत्नी, बहू व 20 वर्षीय नातिन थी। रात करीब डेढ़ बजे पड़ोसी दीपक पीछे के रास्ते से घर में घुस आया और नातिन को साथ ले जाने के लिए खींचने लगा। उसके चिल्लाने पर पत्नी व बहू ने उसे छुड़ाने की कोशिश की। तभी उसने साथ में लिए तमंचे से नातिन पर फायर कर दिया।

गोली उसके पेट में लगी और वह वहीं गिर गई। तभी, वह पत्नी व बहू को धक्का मार जीने में गिराते हुए भाग निकला। आरोप लगाया कि एक माह पूर्व भी दीपक ने उसकी नातिन से छेड़खानी की थी। जिसकी शिकायत पर दीपक के पिता, मां व भाई ने उसे धमकी दे भगा दिया था। पुलिस ने पहले हत्या का प्रयास, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। युवती की मौत के बाद हत्या की धारा बढ़ा चार्जशीट न्यायालय में पेश की। अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 

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